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पोस्को एक्ट में एक अभियुक्त दोषी, सजा के विन्दू पर 18 सितंबर को होगा सुनवाई।
अनिल कुमार मिश्र,औरंगाबाद :-व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आज सात साल पुरानी वाद मे धारा 376 ओर 4 पोस्को ऐक्ट में एक मात्र अभियुक्त विकास कुमार देव औरंगाबाद को दोषी करार दिया है और बन्धपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है । सज़ा के बिन्दु पर 18.09.2021 को तिथि निश्चित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया प्राथमिकी अनुसार पीड़िता छतरपुर पलामू की है जो 2013 में औरंगाबाद के एक मुहल्ले में रहकर महिला कोलेज से आई ए सी का तैयारी कर रही थी । अभी युक्त से जान-पहचान प्रेम में बदल गई , अभी युक्त ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए , शादी के दबाव देने पर शादी से अभियुक्त इंकार कर दिया, मजबूरन पीड़िता ने महिला थाना का शरण ली।