समाहरणाल मे बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर राजद के रघुवंश सहित 500 पर हुआ मुकदमा, वीणा देवी के पक्ष में आया फैसला, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीकृत किया नामांकन…

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वीणा देवी का स्वीकृत किया नामांकन।ज्ञात हो बुधवार की सुबह से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा उस वक्त तेज़ होने लगा जब वैशाली लोकसभा प्रत्याशी वीणा देवी का नामांकन रद्द होने की खबर आग की तरह फैल गया।बता दे कि एससी/एसटी एक्ट के तहत वर्ष 2005 में लालगंज थाना में कांड संख्या 43/2005-2009 से आजतक वीणा देवी पर प्राथमिकी दर्ज था।जिसका खुलासा वीणा देवी ने नामांकन पत्र में दाखिल नही किया था जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वीणा देवी को अपना पक्ष रखने का 24 घंटे का समय दिया।नामांकन रद्द करने को लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ राजद प्रत्याशी डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय परिसर में धरने पर बैठ गए उनका कहना था कि जब नामांकन पत्र में त्रुटी होने पर या साक्ष्य छिपाने पर अन्य प्रत्याशियों को बिना नोटिस और समय दिए नामांकन रद्द कर दिया जाता है लेकिन सत्ता पक्ष के प्रत्याशी होने के वजह से निर्वाचन आयोग द्वारा समय दिया जाता है।वही गुरुवार की सुबह वीणा देवी के वकील पहुँचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वीणा देवी के पक्ष में फैसला सुरक्षित रखा।फैसले के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि जनता की अदालत में फैसला होगा।वही वैशाली लोकसभा 16 के स्क्रुटनी के दौरान बुधवार को समाहरणालय परिसर में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है पहली प्राथमिकी दंडाधिकारी विश्वजीत कुमार सक्सेना की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है इसमें राजद प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह समेत 7 नामजद व 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सभी आरोपों पर आदर्श आचार संघिता एवं धारा 144 का आरोप लगाया गया है दूसरी प्राथमिकी भी अधिकारी विश्वजीत कुमार सक्सेना ने ही दर्ज कराई है इसमें बिना अनुमति के समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन करने के आरोप में रघुवंश प्रसाद सिंह सहित 10 नामजद व 200 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है नामजद अभियुक्त में राजद प्रत्याशी के अलावा मीणापूर विधायक राजीव रंजन उर्फ मुन्ना यादव, सकरा विधायक लालबाबू राम, बरुरज विधायक नंदकिशोर राय, औराई विधायक सुरेंद्र कुमार यादव, कांटी के राजद प्रखंड अध्यक्ष रमेश प्रसाद गुप्ता, वैशाली के पूर्व जिला परिषद केदार प्रसाद को भी नामजद किया गया है उधर दूसरे पक्ष के लोग प्रत्याशी बिना देवी के भी 50 अज्ञात समर्थकों को भी आरोपित किया गया है।दर्ज प्राथमिकी में दंडाधिकारी ने बताया है कि स्क्रुटनी के दौरान प्रत्याशी बिना देवी के नामांकन पत्र स्वीकृत होने के बाद इसके विरोध में राजद प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की गई वहीं बिना देवी के 50 से अधिक समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई बिना पूर्वनुमति के जमवरा आदर्श आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन है।
रिपोर्ट-बैशाली संवाददाता