किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, शनिवार को जिला बाल संरक्षण कार्यालय में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशनगंज, रविशंकर तिवारी द्वारा ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) व्यक्तियों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक का उद्देश्य उन्हें ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम, 2019 के प्रावधानों से अवगत कराना एवं ट्रांसजेंडर पोर्टल transgender.dosje.gov.in के बारे में जानकारी देना था। उनके द्वारा बताया गया कि इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को ट्रांसजेंडर के रूप में चिन्हित करना चाहते हैं, उन्हें इस आशय का एक एफिडेविट (शपथ पत्र) प्रस्तुत कर उक्त पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उनके आवेदन की समीक्षा कर जिला पदाधिकारी द्वारा उनको जेंडर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके लिए उन्हें किसी मेडिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। सहायक निदेशक द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा सभी ट्रांसजेंडर (किन्नर, कोथी, हिजड़ा) को ओबीसी कोटि के एनेक्सर-2 के अंतर्गत रखा गया है, अतः उन्हें इस कोटि के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। उन्हें इस पहचान पत्र के द्वारा सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा जिसके लिए वो योग्य पाए जाएंगे। जिले के विभिन्न स्थानों पर इस हेतु होर्डिंग भी लगाए गए हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई, किशनगंज (पुलिस अधीक्षक, कार्यालय कैंपस) के अंतर्गत ट्रांसजेंडर सुविधा केंद्र भी संचालित है जहां पहचान पत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है एवं अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
