गोरखपुर 12 जुलाई जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु नामित भारत सरकार की बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लि0 के जिला प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया
उमेश कुमार कसेरा खरीफ मौसम 2020 में व्यापक पैमाने में बाढ़ आने से फसल नुकसान हो जाने पर उसके उत्पादन में काफी मात्रा में कमी आने से योजना अन्तर्गत आच्छादित 16606 कृषकों को क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 171669325 डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में अन्तरित कर दी गयी है। योजना का प्रारम्भ 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा किया गया था तब से लेकर आज तक इतनी ज्यादा धनराशि कभी नही कृषकों को प्राप्त हुई थी। ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने व जागरूक करने के लिए जनपद में प्रचार वाहन चलाया जा रहा है। वर्तमान खरीफ 2021 में फसल, धान, मक्का, मूंगफली व अरहर का बीमा किया जा सकता है।यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी जनपद के समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सूचित किया है कि वे अपने आधार कार्ड की फोटो कापी अपने संबंधित बैंक शाखा में 20 जुलाई तक अवश्य जमा कर दें ताकि समस्त ऋण कृषकों को फसल बीमा किया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार की दैविक आपदा आने पर उनको फसल क्षति की भरपाई किया जा सके। वे कृषक जो फसल बीमा का लाभ नही लेना चाहते है तो वह अपने बैंक शाखा को 24 जुलाई तक लिखित रूप से सूचित करें।बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसे कृषक जो के0सी0सी0 धारक नही है, यदि वे फसल बीमा से जुड़ना चाहते है तो वे समस्त कृषक कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से अपने फसल का बीमा करा सकते है। इस योजना का लाभ वह भी किसान उठा सकते है जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है जिसको बटाइदार किसान कहा जाता है। बटाइदार किसान को केवल एक प्रमाण पत्र देना होता है जिसमें उसके भू-स्वामी द्वारा यह प्रमाणित किया ��