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धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिन्हित किया गया है‌।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-इसके बावजूद आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के समूहों एवं संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, गांधी मैदान सहित अन्य व्यस्त स्थलों पर धरना एवं प्रदर्शन किया जाता है। इससे आम लोगों को भारी असुविधा होती है तथा आवागमन बाधित होता है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सब को देखते हुए गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर जनहित में अन्य क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस प्रतिबंधित किया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा इस सम्बंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों से सख़्ती से निपटा जाएगा।

गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल पर संगठन शांतिपूर्ण ढंग से धरना, विरोध प्रदर्शन इत्यादि आयोजित कर सकते हैं।

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