देशयोजनाराजनीति

विधानसभा – लोकसभा का चुनाव पहले, उसके पश्चात निगम और पंचायत का चुनाव

नवेंदु मिश्र

नई दिल्ली – एक देश, एक चुनाव’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी हाईलेवल कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की है. कमेटी ने सुझाव दिया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए और इसके पूरा होने के 100 दिन के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए।
‘एक देश, एक चुनाव’ पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें की हैं। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून सम्मत ऐसा तंत्र तैयार करे, जिससे एक साथ चुनाव संभव हो। ये रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है।

पिछले साल 2 सितंबर को हाईलेवल कमेटी का गठन किया गया था। 191 दिन में रिपोर्ट तैयार की गई है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान कमेटी ने चुनाव से जुडे़ तमाम लोगों से विस्तार से बातें की हैं। कमेटी ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से एक ऐसा तंत्र तैयार करे, जिससे एक साथ चुनाव हो सकें। रिपोर्ट में अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश भी शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश भी की है। कोविंद कमेटी ने एकल मतदाता सूची के लिए भी सिफारिश की है।

पहले चरण में हों लोकसभा और विधानसभा चुनाव’

रिपोर्ट में कहा गया कि पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा करवाए जाएं. दूसरे चरण में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत के चुनाव करवाए जाएं। इस प्रक्रिया को इस तरह जोड़ा जाए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर ही नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हो जाए।

अनुच्छेछ 324 A लागू करने की सिफारिश’

रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के सुझावों के आधार पर कमेटी का सर्वसम्मत विचार है कि एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रक्रिया और समग्र शासन में मूलभूत परिवर्तन आएगा। कमेटी ने लोकसभा और विधान सभाओं के साथ-साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव को सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 324 ए लागू करने की सिफारिश की।

कमेटी ने एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में भी संशोधन की सिफारिश की है, जिसे राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button