किशनगंज में 4.05 टन यूरिया जब्त, चालक को छुड़ाकर ले गए लोग
कागजात नहीं मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी की मांग

किशनगंज, 05 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले में अवैध रूप से यूरिया की ढुलाई और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की टीम ने एक जुगाड़ गाड़ी से 90 बोरा यूरिया जब्त किया। जब्त यूरिया का कुल वजन 4,050 किलोग्राम बताया गया है। मामले में कृषि समवाक सह उर्वरक निरीक्षक नीरज कुमार ने किशनगंज टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।
आवेदन के अनुसार, जिला कृषि पदाधिकारी किशनगंज के पत्रांक 2029, दिनांक 27 अगस्त 2026 के निर्देश के आलोक में उर्वरक निरीक्षक नीरज कुमार पांच सितंबर को लाम्बा बस्ती, चकला आदिवासी टोला के पास निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान चकला महीन गांव रोड की ओर से तिरपाल से ढकी एक संदिग्ध जुगाड़ गाड़ी आती दिखाई दी। निरीक्षण टीम ने वाहन को रुकने का इशारा किया। वाहन रुकने के बाद चालक को पकड़कर इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार सशस्त्र बल के साथ करीब 7:08 बजे मौके पर पहुंचे। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही साकिर आलम नामक व्यक्ति करीब दस लोगों के साथ वहां पहुंचा और चालक को अपने साथ ले गया। आवेदन में आशंका जताई गई है कि उक्त व्यक्ति चालक का सहयोगी हो सकता है।
इसके बाद पुलिस और कृषि विभाग की टीम जुगाड़ गाड़ी को किशनगंज टाउन थाना लेकर पहुंची। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें HURL कंपनी का यूरिया लदा मिला। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई व्यक्ति उक्त उर्वरक से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।
कृषि विभाग के अनुसार, वैध दस्तावेज नहीं मिलने से प्रथमदृष्टया यूरिया की अवैध ढुलाई, कालाबाजारी या जमाखोरी की आशंका है। रात करीब 9:30 बजे जप्ती सूची तैयार कर 90 बोरा यूरिया, जुगाड़ गाड़ी और एक मोबाइल फोन को जब्त किया गया।
उर्वरक निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की सुसंगत धाराओं के तहत वाहन मालिक, संचालक, साकिर आलम समेत अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।



