किशनगंज : महीनगांव पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन
आगामी 9 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन होने योग्य मामलों के बारे में दी गई जानकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे-मोटे मामले जो न्यायालय में लंबित है, में आपसी समझौता कर वादों का निस्तारण तुरंत हो जाता है

किशनगंज, 13 अगस्त (के.स.)। धर्मेंद्र सिंह, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा रविवार को किशनगंज प्रखंड के महीनगांव पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पैनल अधिवक्ता राजकुमार साहा तथा पारा विधिक स्वयं सेवक इरशाद आलम ने ग्रामीणों को आगामी 9 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन होने योग्य मामलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे-मोटे मामले जो न्यायालय में लंबित है, में आपसी समझौता कर वादों का निस्तारण तुरंत हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों की सुविधाओं के लिए पारा विधिक स्वयं सेवकों की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है ताकि आम पक्षकारों को अपने मामलों का निष्पादन करने में आसानी हो। पैनल अधिवक्ता ने उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त की जाने वाली मुफ्त विधिक सेवा, न्याय बंधू एप्प, टेली लॉ स्कीम एवं प्ली बारगेनिंग के साथ-साथ तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 के बारे में बताया। अधिवक्ता ने बताया कि तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के अन्तर्गत समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चों एवं वयस्कों को प्रत्येक स्तर पर रोकथाम, बचाव एवं पुनर्वास हेतु विधिक सहायता प्रदान करता है। इस विधिक जागरूकता शिविर को सफल बनाने में मुखिया व वार्ड सदस्य तथा महीनगांव के ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई।