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झारखंड:- SP का नया आदेश जारी : पुलिस कर्मी को अवकाश के लिए इन नियमों का करना होगा पालन… जानें क्या..

रिपोर्ट:- राहुल राय:-लातेहार : पुलिस महकमे में छुट्टी लेने की होड़ लगी रहती है। छुट्टी को लेकर पुलिस कर्मी सीधे एसपी के पास पहुंच जाते हैं। जिस वजह से आवेदन का जमावड़ा लग जाता है। महकमे में छुट्टी को लेकर पुलिसकर्मी कोई न कोई बहाना लेकर एसपी के पास पहुंच जाते है। इस तरह आए दिन परेशानी होती रहती है।

छुट्टी के लिए लातेहार एसपी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। अवकाश लेने के लिए अब पुलिसकर्मियों को उचित माध्यम से ही आना होगा।

एसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी और कर्मी अवकाश को लेकर सीधे कार्यालय पहुंच जाते हैं जो उचित नहीं है। सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को अवकाश के लिए आवेदन पत्र संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से ही देना होगा। अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं छुट्टी का प्रावधान
पुलिस विभाग में 6 तरह की छुट्टियों का प्रावधान है। इसमें मुख्य अर्जित अवकाश, मेडिकल, आकस्मिक अवकाश, एजुकेशनल ,स्पेशल, रिवार्ड लीव शामिल है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए इनके अलावा मैटरनिटी और बेबी केयर लीव भी शामिल है।

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