किशनगंज : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाया गया डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान, ग्रामीणों को दी गई कानूनों की जानकारी।

विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत जो दिनांक-11.12.2021 को व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में आयोजित होने वाली है के संदर्भ में लोगों बताया।
ठाकुरगंज के जीरणगच्छ, खारुदाह एवं बरचौन्दी पंचायत के अंतर्गत विभिन्न गाँव में डोर-टू-डोर चलाया गया जागरूकता अभियान, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हुए।
किशनगंज/धर्मेंद्र सिंह, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के सौजन्य से जागरूकता कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जा रहा है।
उक्त निर्देश के आलोक में आज 27 अक्तूबर बुधवार को डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाने हेतु मोबाइल वैन से अधिवक्ता अनिल कुमार एवं ठाकुरगंज प्रखंड के पारा विधिक स्वंय सेवक दिलीप कुमार राम एवं रेशम बेगम ने ठाकुरगंज के जीरणगच्छ, खारुदाह एवं बरचौन्दी पंचायत के अंतर्गत विभिन्न गाँव में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हुए।
डोर-टू-डोर अभियान के तहत लोगों में पुलिस थाने में आम नागरिकों के अधिकार एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, गवाह सुरक्षा योजना, विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीके, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न योजनाओं, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत जो दिनांक-11.12.2021 को व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में आयोजित होने वाली है के संदर्भ में लोगों बताया।
उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त जेल विजिटिंग अधिवक्ता आदिल फैसल एवं पैनल अधिवक्ता मोनिका प्रसाद के द्वारा मंडल कारा किशनगंज में प्ली बारगेनिग व कैदियों के अधिकार के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किशनगंज जिला के सभी प्रखंड के विभिन्न गांवों में भी पारा विधिक स्वंय सेवको द्वारा डोर-टू–डोर सम्पर्क कर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं पर्चे भी आमजनों को वितरित किया जा रहा है। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।