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एडीजे 15 ने मोटर दुर्घटना में बीमा कंपनी “बजाज एलियांज जेनरल एन्शोरेस “को आदेश दिया कि पीड़िता संध्या देवी को 33 लाख 63 हजार मुआवजा दे ,

अनिल कुमार मिश्र औरंगाबाद (बिहार):- अमित कुमार सिंह एडीजे 15 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद ने मोटर दुर्घटना वाद 52/13 में आज बीमा कंपनी बजाज एलियांज जेनरल एन्शोरेस को यह आदेश दिया कि पीड़िता संध्या देवी को 33 लाख 63 हजार मुआवजा दे । उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी करते हूए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने केवल सच के ब्यूरोचीफ अनिल कुमार मिश्र को बताया है कि पीड़िता समहरिया, कलेर ,अरवल की है,उसका पति आनन्द कुमार राय मालदा प.बंगाल में बी एस एफ में कार्यरत थे,जिनका 23867रू प्रतिमाह वेतन था, उसी से पुरे परिवार का भरण-पोषण होता था। दिनांक 16.07.2013 को घर से

लोटकर वापस जाने के क्रम में पचरूखीया हसपुरा के पास डम्फर ने तेजी से धक्का मार दिया, पी एम सी एच में इलाज के क्रम में निधन हो गया। दुर्घटना पर प्राथमिकी हसपुरा थाना कांड़ संख्या 82/13 दर्ज कराई गई थी , पीड़िता को दो नाबालिग बच्चे हैं, पीड़िता ने वाद में 30 लाख रूपये मुआवजा की मांग की थी

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