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व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सप्तम अरविन्द ने बारूण थाना के आई ओ को किया शोकोज,

,अनील कुमार मिश्र,औरंगाबाद (बिहार):- अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका 1135/21की सुनवाई करते हुए बारूण थाना कांड संख्या 246/21 में अभीयुक्त चिन्टु , अनील ,मंटु, के अग्रिम जमानत याचिका पर 31.08.2021 से वाद दैनिकी की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक वाद दैनिकी न्यायालय में अप्राप्त है।

न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप स्पष्टीकरण के साथ वाद दैनिकी 20.09.2021 तक न्यायालय में समर्पित करें। न्यायालय ने यह भी कहा है कि न्यायिक आदेश के अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को निर्देशित किया जा सकता है,इस आदेश के कोपी आई ओ,एस एच ओ ओर एस पी को भेजी गई

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