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हाईकोर्ट ने पूर्णिया में मेयर चुनाव के जीते हुए प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर लगाई रोक…

पूर्णिया में मेयर चुनाव का विवाद अभी थमा नहीं है।अब मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।हाईकोर्ट ने पूर्णिया में मेयर चुनाव के जीते हुए प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर रोक लगा दी है।अब विजेता प्रत्याशी की घोषणा को लेकर फैसला अगले आदेश यानि 16 अगस्त के बाद लिया जाएगा।आज शुक्रवार को होने वाले पूर्णिया के मेयर के चुनाव को पटना हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के क्लास वन अधिकारी एवं डीआईजी की निगरानी में कराने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति विकास जैन की एकलपीठ ने विभा देवी व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका को सुनते हुए यह भी आदेश दिया।आदेश में कहा गया है कि बगैर कोर्ट की अनुमति के उक्त चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जाएं।आपको बता दें कि रिट याचिकाकर्ता ने आज 10 अगस्त को होने वाले पूर्णिया के मेयर के चुनाव में हस्तक्षेप करने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई थी।हाईकोर्ट ने चुनाव में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य चुनाव आयोग को शांतिपूर्वक और विधिवत संपन्न कराने को कहा।अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

मेयर विभा कुमारी ने डाली थी रिट याचिका

मालूम हो कि निर्वतमान मेयर विभा कुमारी ने कोर्ट में अविश्वास के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव गलत तरीके से किया है।पार्षदों को किडनैप कर पक्ष में किया जा रहा है।इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश विकास जैन ने निर्देश दिया कि चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूरी होगी। मगर नतीजे की घोषणा नहीं होगी।16 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई है।उस दिन नतीजे की घोषणा पर हाईकोर्ट कोई फैसला दे सकता है।

चुनाव होगा, लेकिन नतीजे अभी नहीं

हाईकोर्ट के आदेश आते ही जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है।डीएम सह रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप कुमार झा ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।मगर परिणाम की घोषणा नहीं होगी।मतदान के बाद मतगणना बॉक्स को सील कर दिया जाएगा।चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार की सुबह 11 बजे से होगी।

रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिंह

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