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किशनगंज : POSH एक्ट 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निजी अस्पतालों में जागरूकता अभियान, आंतरिक समिति गठन पर जोर

जिले के निजी अस्पतालों को समिति गठन व She Box पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रेरित किया गया

किशनगंज,19अगस्त(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण हेतु बनाए गए POSH अधिनियम 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज द्वारा निजी अस्पतालों में जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस क्रम में क्रिप्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेडिएंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा एन.बी. नर्सिंग होम के संचालकों से संपर्क कर आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committee – ICC) का गठन कर She Box पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रमुख अधिकारियों ने की सहभागिता

इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला मिशन समन्वयक मोहम्मद शाहबाज आलम, लैंगिक विशेषज्ञ सुशील कुमार झा (जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन), और सखी वन स्टॉप सेंटर की केन्द्र प्रशासक रोशनी परवीन ने किया।

हर संस्था में अनिवार्य है समिति गठन

अधिकारियों ने बताया कि POSH एक्ट के तहत प्रत्येक ऐसे संस्थान/कार्यालय जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं – भले ही वे नियमित, संविदा, अंशकालिक, दैनिक मजदूर या केवल पुरुष ही क्यों न हों, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। समिति के गठन में न्यूनतम 4 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से 50% महिलाएं अनिवार्य रूप से हों।

समिति गठन की अनिवार्य संरचना:

  • अध्यक्ष – संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी (महिला न हो तो बाहर से आमंत्रित)
  • दो सदस्य – संस्थान के कर्मचारी (SC/ST को प्राथमिकता)
  • एक बाह्य सदस्य – महिला विषय विशेषज्ञ या NGO से जुड़ी प्रतिनिधि
  • अतिरिक्त सदस्य – संस्थान चाहे तो 4 से अधिक सदस्य भी नियुक्त कर सकता है

समिति गठन के उपरांत कार्यालय आदेश को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, तथा सरकारी संस्थानों को wcdckishanganj@gmail.com पर ईमेल भेजना अनिवार्य है।

निजी संस्थानों को स्वयं She Box पोर्टल (https://shebox.wcd.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा। यह पोर्टल भारत सरकार का POSH एक्ट से संबंधित आधिकारिक प्लेटफॉर्म है।

किन संस्थानों को करना है पंजीकरण?

इस अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री, मॉल, कोचिंग सेंटर, क्लब, निर्माण स्थल आदि शामिल हैं। She Box पर पंजीकरण करते समय किशनगंज शाखा/कार्यालय का पता ही अपडेट करना होगा, भले ही मुख्यालय कहीं और स्थित हो।

अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना व पंजीकरण रद्द हो सकता है

यदि कोई संस्था आंतरिक समिति का गठन नहीं करती है तो उसे ₹50,000 तक का जुर्माना या पंजीकरण रद्द होने जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध है लिंक

POSH एक्ट से संबंधित प्रशिक्षण हेतु C3 इंडिया का ई-ट्रेनिंग लिंक भी साझा किया गया है:
🔗 POSH Training Portal

संपर्क करें

अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज या जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

यह पहल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में किशनगंज जिला प्रशासन की सक्रिय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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