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किशनगंज: शराब तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

किशनगंज,27मई(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले के डुमरिया निवासी ई-रिक्शा चालक अमर कुमार पासवान को शराब तस्करी के मामले में मंगलवार को किशनगंज की अदालत ने 10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) सुमित कुमार सिंह की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

अमर कुमार को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया गया। अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) प्रणव कुमार ने सजा के बिंदु पर अदालत में मजबूत दलीलें पेश कीं। मामला 12 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने रामपुर चेक पोस्ट पर अमर कुमार के ई-रिक्शा की तलाशी ली थी। जांच के दौरान रिक्शा की सीट के नीचे से 6.1 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई थी।

फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है और आरोपी ने किशनगंज की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर अवैध रूप से शराब की आपूर्ति की। यह कृत्य शराबबंदी कानून के उद्देश्य को कमजोर करता है और यह स्पष्ट करता है कि आरोपी को कानून का कोई भय नहीं है।

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