परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ट्रैक्टर इंजन व ट्रॉली का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।जबकि नये नियम के अनुसार परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर इंजन के साथ ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन टैक्स निश्शुल्क कर दिया है।बाद में ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स अलग से लगेगा।वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर पकड़े जाने पर इंजन का 5 हजार व ट्रॉली का 5 हजार जुर्माना का प्रावधान है।साथ ही वाहन के वैल्यू के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने की तिथि से टैक्स का 200 फीसदी जुर्माना भी वसूला जाता है।जबकि रजिस्ट्रेशन के बाद उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाना भी अनिवार्य है।परिवहन विभाग के अनुसार,बिना नंबर लिखे कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती है।अब ट्रैक्टर को भी परमिट लेना होगा।परमिट नहीं लेने वाले ट्रैक्टर को 2000 से 5000 का जुर्माना भरना होगा जबकि ओवरलोड का जुर्माना अलग से तय किया जाता है।