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66 वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर को 77 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में 12:00 बजे मध्याह्न से 2:00 बजेअपराह्न तक होगी।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद स्वच्छ शांतिपूर्ण एव कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु जिला अधिकारी श्री कुमार रवि एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ने संयुक्त आदेश जारी कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है।

जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने निर्धारित ड्यूटी पर ससमय उपस्थित होने तथा विधि व्यवस्था संधारित करने का सख्त निर्देश दिया है।

दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले परीक्षार्थी जिनकी निशक्तता 40% एवं उससे अधिक हो या दोनों हाथों से पूर्णता निशक्त अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 15 मिनट की दर से 2 घंटे की परीक्षा के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया गया है।

परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल ,ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर/ ब्लेड /इरेजर आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी दंड अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।

कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा अवधि में निम्न दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है-

परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रवेश देने की अनुमति दी गई है सभी परीक्षार्थी को मास्क का प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र पर कार्यरत केंद्र अधीक्षक वीक्षक आदेशपाल अन्य कर्मी एवं पदाधिकारी दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को भी कोविड-19 की दिशा निर्देश के आलोक में मास्क लगाने तथा हाथों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है।

कोई भी अभ्यर्थी अथवा केंद्र पर कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मी यत्र तत्र नहीं थुकेंगे।

प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने की अनुमति दी गई है।

थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात फ्रिस्किंग करने को कहा गया है। फ्रिस्किंग करने वाले व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग करने एवं हाथ को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है।

परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी को कतार बद्ध होकर सामाजिक दूरी बनाते हुए जाने देने का निर्देश दिया गया है।

प्रवेश पत्र एवं कलम के अलावे कोई भी सामान अभ्यर्थी अंदर नहीं ले जाएंगे।

परीक्षा कक्ष एवं अन्य कॉमन क्षेत्र को सैनिटाइज करने को कहा गया है।

परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि में परीक्षा केंद्र के परिसर एवं बाहर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है।

परीक्षा के स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं कलाकार मुक्त परीक्षा के संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला दंडाधिकारी पटना श्री कुमार रवि द्वारा हिंदी भवन सभागार में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग की गई तथा संपूर्ण निर्देशों का पालन करते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

परीक्षा के संबंध में आवश्यकतानुसार संपर्क स्थापित करने हेतु आयोग के निम्न दूरभाष संख्या का उपयोग किया जा सकता है-
सचिव 0612 -2215 187
संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक
0612-2215368
उपसचिव 0612-2233141
पूछताछ प्रशाखा 0612-2237999

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