सूबे में शराबबंदी लागू होने के बाद 2000 बोतल शराब जब्ती के मामले में पूर्णिया के इंद्रदेव परेरा की संपत्ति जब्त होगी।समाहर्ता न्यायालय ने सुनवाई के बाद एसपी के उक्त प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी।न्यायालय ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी,सदर पुलिस उपाधीक्षक एवं सदर थाना अध्यक्ष को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है।न्यायालय के निर्णय के आलोक में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।सदर पुलिस द्वारा शराबबंदी लागू होने के बाद एक अप्रैल 2016 को इंद्रदेव परेरा के घर से 40 कार्टन में 180 मिली लीटर की 2000 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई थी। पूर्णिया के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार तिवारी ने शराब कारोबारी की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास भेजा था।एसपी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में इंद्रदेव की पांच कट्ठा जमीन व उसपर दो मंजिला मकान,उसके पीछे दो कमरे का एक मंजिला मकान तथा चहारदीवारी से घेरा हुआ बगीचा जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया था।न्यायालय ने सभी संपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।इसके अलावा शराब के साथ जब्त 64 वाहनों की भी नीलामी पर न्यायालय ने मुहर लगा दी है।इनमें 40 चार पहिया एवं 24 दो पहिया वाहन शामिल हैं।
रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिंह
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