किशनगंज : स्वरोजगार के लिए दिव्यांगजनों को 10 लाख तक की सहायता, 15 मार्च तक करें आवेदन
किशनगंज,13मार्च(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। जिला प्रशासन किशनगंज ने जिले के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर दें।
बताया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने 26 अगस्त 2025 को इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दी थी। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए नए उद्योग और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत चयनित लाभुकों को अपना उद्योग या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रति इकाई अधिकतम 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा लाभुकों के प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण के लिए 25 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किशनगंज जिले में इस योजना के तहत दो लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही राज्य स्तर पर निर्धारित लक्ष्य के 20 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रतीक्षा सूची में भी रखा जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना तथा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण और यूडीआईडी (UDID) कार्ड होना चाहिए। आवेदक की इकाई का प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होना भी अनिवार्य है।
आवेदन के दौरान मैट्रिक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति व स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड, इकाई के निबंधन का प्रमाण-पत्र, फोटो व हस्ताक्षर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पात्र लाभुक अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार अनुमन्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन उद्योग विभाग के आधिकारिक उद्यमी पोर्टल के माध्यम से 15 मार्च 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए इच्छुक आवेदक जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग से संपर्क कर सकते हैं।



