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डीएम की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (पीबीटी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन, यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर दिया गया बल

त्रिलोकी नाथ प्रसाद– जिलाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (पीबीटी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इसमें उप विकास आयुक्त, पटना, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़-सह-प्रबंधक-सह-सचिव कार्यकारिणी समिति, पीबीटी; महाप्रबंधक, पेसू, बस एवं ऑटो एसोसिएशन तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में बस एवं ऑटो एसोसिएशन तथा अन्य संघों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिया गया; पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया, पटना के सुगम संचालन एवं यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावों पर विमर्श किया गया तथा आवश्यक निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा यात्री सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने पर बल दिया गया। उन्होंने अपर जिला दण्डाधिकारी (नगर-व्यवस्था) को पीबीटी से बैरिया, पहाड़ी तथा जीरो माईल तक नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाने हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया ताकि इस क्षेत्र में जाम की समस्या न हो। जिला परिवहन पदाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया गया कि मसौढ़ी मोड़ एवं जीरो माईल पर सड़क पर यदि अवैध रूप से बसों एवं अन्य वाहनों को खड़ा किया जा रहा हो तो ऐसे स्थानों एवं काउण्टर पर नियमित तौर पर छापामारी करें तथा दण्डात्मक कार्रवाई करें ताकि इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगायी जा सके।

जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को यात्रियों के लिए मुख्य भवन एवं टर्मिनल बिल्डिंग के शौचालयों, यूरिनल, ड्रिंकिंग वाटर स्थल एवं स्नानघरों को क्रियाशील रखने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के आगमन एवं प्रस्थान स्थान पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय, बाथरूम तथा यूरिनल की व्यवस्था रहनी चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा इन शौचालयों तथा अन्य सुविधाओं का नियमित तौर पर अनुरक्षण एवं मरम्मति करने का निदेश दिया गया।

प्रबंधक-सह-सचिव कार्यकारिणी समिति, पीबीटी द्वारा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से सुगमतापूर्वक बसों के परिचालन हेतु एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। यात्रियों के लिए पेयजल एवं शौचालयों की उपलब्धता, ड्रायवर डॉर्मिटरी, शौचालय के रख-रखाव, उपयोग एवं नियंत्रण; सुरक्षा कार्यों हेतु मानव बलों की प्रतिनियुक्ति, सीसीटीवी से निगरानी, साफ-सफाई, सुरक्षा कार्य, बुडको द्वारा कराए जा रहे योजना अंतर्गत अवशेष कार्यों में प्रगति इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा यातायात पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया कि चिन्हित स्थानों से ही बसों का परिचालन सुनिश्चित कराएँ। अनधिकृत स्थानों पर वाहनों का ठहराव एवं परिचालन करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में डिस्पले बोर्ड तथा इन्क्वायरी काउण्टर रहना चाहिए। प्रमुख स्थलों पर यात्री-किराया की सूची का प्रदर्शन किया जाए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि पीबीटी परिसर में वर्तमान में 15 पुराना वाहन डंप है। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया कि वे इन बसों के वाहन स्वामियों को नोटिस दें कि वे दो दिनों के अंदर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में अवैध ढंग से रखे इन सभी खराब/बंद/डंप वाहनों को हटा लें। अन्यथा दो दिनों के बाद इसे जिला प्रशासन द्वारा हटा दिया जाएगा ताकि बसों के सुगम परिचालन में व्यवधान न आए। जिलाधिकारी ने कहा कि बस मालिकों से दंड राशि की वसूली की जाएगी तथा परमिट रद्द करने की भी अनुशंसा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए सुगम यातायात में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों को ऐसे वाहनों के स्वामियों के विरूद्ध नियमित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार हेतु अर्जनाधीन अतिरिक्त 05 एकड़ भू-खण्ड पर आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। इस भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। भूमि से संबंधित एसआईए का अंतिम प्रतिवेदन अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना से पूर्व में ही प्राप्त हो गया था। छः सदस्य समिति द्वारा स्थल निरीक्षण पहले ही कर लिया गया था। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भी विगत वर्ष ही हो चुका है। दावा-आपति हेतु सूचना का प्रकाशन भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं सचिव, पीबीटी को संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार हेतु अधिगृहित होने वाले अतिरिक्त 05 एकड़ भू-खण्ड पर बसों के लिए पार्किंग एवं आवश्यकतानुसार यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में चिन्हित किए गए 3,000 वर्ग मीटर स्थल पर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूल स्टेशन जैसे एमएस, एचएसडी, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वायंट अधिष्ठापन के लिए नियमानुसार कार्य करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि आउटसोसिंग एजेंसी द्वारा पीबीटी के 73 शौचालयों का ठीक रख-रखाव किया जा रहा है। परन्तु एजेंसी द्वारा पीबीटी को ड्रायवर डॉरमिट्री हैण्डओवर नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए एजेंसी को चेतावनी निर्गत करने तथा सिटी मैनेजर से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही उप विकास आयुक्त, पटना को मामले की समिति से जाँच कराते हुए प्राप्त तथ्यों एवं फीडबैक के आधार पर लापरवाह एजेंसी के विरूद्ध दंड लगाने तथा आवश्यकतानुसार नया टेंडर कर एजेंसी का विधिवत चयन कर ड्रायवर डॉरमिट्री का संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जन-सुविधाओं में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि पीबीटी बैरिया के नजदीक आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन अवस्थित है। अतः यहाँ यात्रियों का काफी अधिक प्रेशर रहेगा। पास में ही मेट्रो डिपो भी है जहाँ मेट्रो का कंट्रोल एवं कमांड है। इन सबको देखते हुए अधिकारियों को पार्किंग एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बस टर्मिनल के पास बैरिया एवं पहाड़ी के पास विभिन्न विभागों यथा एनएचएआई, मेट्रो आदि द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण कोई अपशिष्ट, मलवा या कचरा जमा न हो। संबंधित विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

पीबीटी में बुम-बैरियर, जीपीआरएस, सीसीटीवी सर्विलैंस, ई-कैशमेंट, फास्टक सिस्टम, प्रोपर बस पड़ाव लेन सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से बस पड़ाव के अंदर एवं बाहर के बसों का नियंत्रित परिचालन कराने हेतु विधिवत कार्य करने का निदेश दिया गया। चुंगी वसूली कार्य हेतु अधिष्ठापित कैश काउण्टर पर सेक्योर डिजिटल पेमेंट, पेटीएम, यूपीआई पेमेंट सिस्टम लगाने हेतु बैंकों के माध्यम से विधिवत कार्य कराने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सचिव को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाइटी स्थित सीसीटीवी कैमरों को पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आईसीसीसी से जोड़ने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। वे इस कार्य को सहायक पुलिस अधीक्षक तथा पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सम्पन्न करेंगे।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर एवं आस-पास के स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा बस टर्मिनल परिसर की साफ-सफाई तथा पटना नगर निगम के अजीमाबाद अंचल द्वारा परिसर से ठोस अपशिष्ट के उठाव का नियमित तौर पर अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स सतत क्रियाशील रहे। इसमें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात उपाधीक्षक, नगर कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हैं। यह टास्क फोर्स पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के नजदीक के इलाकों से अवांछित तत्वों पर नियंत्रण रखे। साथ ही पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जीरो माईल तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। जिलाधिकारी ने अपर जिला दण्डाधिकारी, नगर-व्यवस्था को पीबीटी के आस-पास नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान संचालित करने का निदेश दिया। साथ ही पीबीटी के सचिव को बस टर्मिनल परिसर में यात्रियों की सुविधा हेतु बैंक, एटीएम, होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड आउटलेट अधिष्ठापित करने तथा कॉमर्सियल शॉप को विकसित करने के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि दैनिक कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु गठित उप समिति नियमित तौर पर बैठक करे। इस उप समिति में नगर विकास विभाग के सहायक अभियंता, पुलिस उपाधीक्षक यातायात; सचिव, पीबीटी; नगर प्रबंधक एवं अन्य शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि उप समिति की बैठक महीने में कम से कम दो बार हो। बैठक में दैनन्दिन कार्यों के सम्पादन को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी ने बुडको के परियोजना निदेशक को पीबीटी के अधिकारियों के साथ समन्वय कर लंबित कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रियों के लिए उत्तम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी स्टेकहोल्डर्स इसके लिए सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें।

 

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