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किशनगंज : हत्या का आरोपी पति को अदालत ने सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश थर्ड मनीष कुमार की अदालत ने बुधवार को पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति को दस वर्ष की कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई। श्री कुमार की अदालत ने आरोपी हत्यारे पति असफाक आलम को अपनी पत्नी शबनम खातुन की हत्या के मामले अदालत में सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक व दु:खत है। अदालत में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने पत्नी के हत्यारे पति को कड़ी से कड़ी की सजा की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की और कहा कि आरोपी अभियुक्त पर उनका परिवार आश्रित है इसलिए कम से कम सजा दिया जाय। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। श्री कुमार की अदालत में आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। सत्र वाद संख्या 125/2018 की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बताया कि कोढ़ोबाडी थाना कांड संख्या 05/2018 में सूचक मो शकीर ने थाना में एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी बहन की हत्या का आरोप अशफाक आलम पर लगाया था। दान-दहेज की मांग को लेकर निर्मय हत्या कर दी गई थी। अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बताया कि पत्नी के हत्या के आरोपी अशफाक आलम कोढ़ोबाडी थाना क्षेत्र के निवासी है। मामले की सुनवाई के दौरान 9 अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किये गयें।

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