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किशनगंज : थ्री लेयर टाइट सिक्युरिटी व्यवस्था एवं सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में प्रारंभ हुई मतों की गिनती।

मतगणना केंद्र के आस-पास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू।किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम) ने वरीय अधिकारियों के साथ बाजार समिति मतगणना केंद्र का भ्रमण कर प्रशासनिक तैयारी का जायजा लिया। एवं चल रही मतगणना का निरीक्षण किया। एडीएम, डीडीसी के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियो को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे है। विदित हो कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँच गए। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी (वरीय अधिकारी को छोड़कर) मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। डीएम ने मतगणना केंद्र पर प्रातः निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया है। गौरतलब हो कि बाजार समिति स्तिथ मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला पुलिस बल के जवान तीन लेयर सेंटर के भीतर एवं बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था में लगे है। जगह जगह पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किए गए हैं तथा वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था है।अनाधिकृत व्यक्तियों के केंद्र के भीतर प्रवेश पर रोक लगाया गया है। मतगणना केंद्र पर जाने हेतु पास की व्यवस्था है। परिसर के भीतर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिसके द्वारा सभी कार्यों की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। मतगणना केंद्र पर पेयजल, शौचालय साफ सफाई बिजली आपूर्ति, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम की सुचारू व्यवस्था है। नगर निकाय वार निर्वाची पदाधिकारी के देखरेख में मतगणना का कार्य हो रहा है।प्रत्यासी और उनके एजेंट उपस्थित है। मतों की गणना के लिए प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक-एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक-एक मतगणना सहायक तथा एक-एक गणना माइक्रो प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए है। इसके अतिरिक्त सभी हॉल में एआरओ के टेबल पर दो दो एडिशनल काउंटिंग स्टाफ भी नियुक्त है। मतगणना परिसर में धुम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस एवं अन्य पेय पदार्थ आदि वर्जित रहेगा। साथ ही, मतगणना परिसर में सेलफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री वर्जित रहेगा। मतगणना अभिकर्तागण निर्दिष्ट बैरिकेडिंग मार्ग से संबंधित मतगणना हॉल में प्रवेश कर गिनती को देख रहे है। मतगणना परिसर में मीडिया केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां मीडिया कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। गिनती के तुरंत बाद विजेता प्रत्यासी की घोषणा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से की जा रही है।गौरतलब हो कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, साथ ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है। अतः कोई भी विजयी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में विजय जुलूस नहीं निकाल सकते है।

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