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किशनगंज : मानसिक रूप से बीमार व विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं के संबंध में जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 09 मार्च 2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर, में आयोजित होने वाली के संबंध में ग्रामीणों को बतलाया साथ ही मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने की विधि, न्याय बंधू एप्प, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015, मध्यस्थता से होने वाले लाभ, नशीली दवाओं के खतरे एवं इसके उन्मूलन के संबंध में कानूनी जागरूकता के साथ साथ कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना के संबंध में भी लोगों को जानकारी दिया

किशनगंज, 21 जनवरी (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा रविवार को किशनगंज प्रखंड के बेलवा पंचायत भवन में नालसा की योजना, 2015 “मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं” के संबंध में जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा पैनल अधिवक्ता संगीता मानव एवं पारा विधिक स्वयं सेवक मनोज कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता ने बताया की नालसा की योजना, 2015 “मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं” का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है की मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्ता से ग्रस्त व्यक्ति कलंकित लोग नहीं है और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे उसके हक़ के सभी अधिकारों को प्रव्रत करने में सहायता मिलती है और जिसकी उन्हें विधि द्वारा आश्वासित किया गया है। उपरोक्त जानकारी के साथ-साथ पैनल अधिवक्ता ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 09 मार्च 2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर, में आयोजित होने वाली के संबंध में ग्रामीणों को बतलाया साथ ही मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने की विधि, न्याय बंधू एप्प, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015, मध्यस्थता से होने वाले लाभ, नशीली दवाओं के खतरे एवं इसके उन्मूलन के संबंध में कानूनी जागरूकता के साथ साथ कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना के संबंध में भी लोगों को जानकारी दिया। इस जागरूकता शिविर को सफल बनाने में बेलवा पंचायत के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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