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आरा:-*अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनलों पर तीन बार प्रकाशित करनी है सूचना*

आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार से संबद्ध राजनीतिक दल को भी अपने वेबसाइट पर उस उम्मीदवार के बारे में अपलोड करनी है सूचना।

गुड्डू कुमार सिंह भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने एवं चुनाव  की स्वच्छता ,पारदर्शिता, मर्यादा एवं गरिमा कायम रखने  हेतु निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किये है।

अब आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान अपने आपराधिक चरित्र के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के माध्यम से तीन बार विस्तृत जानकारी प्रदान करनी है।

पहला प्रकाशन-अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिन के भीतर।

दूसरा प्रकाशन-पांचवा से आठवां दिन।

तीसरा प्रकाशन-नौवां दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से संबद्ध हैं
उस राजनीतिक दल को भी अपनी पार्टी के वेबसाइट पर इस आशय से संबंधित सूचना अपलोड करनी  है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उस राजनीतिक दल को संबंधित उम्मीदवार के लंबित आपराधिक मुकदमों – अपराध की प्रकृति,  अध्यारोपित आरोप ,संबंधित न्यायालय, केस नंबर  आदि के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी  है। ताकि लोकतंत्र में मतदाताओं को अपने उम्मीदवार एवं संबंधित राजनीतिक दल के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो सके तथा मतदान के दौरान मतदाताओं को उचित निर्णय लेने में सहूलियत हो सके।

वैसे उम्मीदवार के बारे में संबंधित राजनीतिक दल को उनकी उम्मीदवारी के चयन संबंधी कारणों को भी  स्पष्ट करना है तथा बताना है कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी अन्य व्यक्ति का चयन उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं किया गया।

ऐसी सूचना का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र तथा एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना है। इसके अतिरिक्त उस राजनीतिक दल को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर आदि पर प्रसारित करनी है।

उक्त विवरणी उस उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रचारित करनी है किंतु नामनिर्देशन की पहली तिथि के दो सप्ताह पहले नहीं प्रचारित करनी है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत फैसला के आलोक में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है।

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