अररिया : स्कूल समय में कोचिंग संचालन पर रोक, डीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश
अररिया, 23 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले में अब विद्यालय की समयावधि के दौरान कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने इस संबंध में अररिया और फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में विद्यालयों का संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक होता है। इस अवधि में किसी भी कोचिंग संस्थान को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय समय में कोचिंग संस्थानों के संचालन से विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। खासकर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी की शिकायत सामने आई है। सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के प्रधानाध्यापकों के साथ हुई बैठक में भी स्कूल समय में कोचिंग चलने से विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रभावित होने की बात सामने आई थी।
प्रशासन के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमों के तहत बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे में स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
डीएम ने दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित सभी निबंधित कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार करने तथा गैर-निबंधित संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं संचालित नहीं करे। निर्धारित समय के पहले या बाद में कोचिंग संचालन की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में सरकारी या गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अथवा कर्मियों के कार्यरत नहीं होने की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। किसी शिक्षक या कर्मी की संलिप्तता मिलने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सके।


