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किशनगंज : पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

किशनगंज, 04 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले में लंबित यातायात चालानों के निपटारे के लिए परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस की ओर से विशेष पहल की गई है। एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत 12 सितंबर को किशनगंज व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 90 दिन या उससे अधिक पुराने यातायात चालानों की राशि पर वाहन मालिकों और चालकों को 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा।

योजना के तहत वैसे वाहन मालिक और चालक, जिनके नाम से किशनगंज जिले में 90 दिन या उससे अधिक पुराने शमन (चालान) लंबित हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए इच्छुक लोगों को निर्धारित अवधि में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

परिवहन विभाग के अनुसार, योजना का लाभ लेने के इच्छुक वाहन मालिक एवं चालक 7 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक किशनगंज स्थित परिवहन कार्यालय के प्रथम तल पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित चालान का नियमानुसार निपटारा कराया जा सकेगा।

प्रशासन और यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित अवधि में पंजीकरण करा लें। इससे पुराने लंबित चालानों का निपटारा कराने के साथ निर्धारित छूट का भी लाभ उठाया जा सकेगा।

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित समाधान का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। वाहन मालिकों और चालकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित यातायात चालानों का निपटारा कराएं और भविष्य में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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