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*फास्टैग सिस्टम को वाहन नामक सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया।।…

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 05 सितम्बर :: सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने निजी व व्यावसायिक चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 1ली जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रणाम पत्र जारी नहीं किया जाएगा। टोल प्लाजा पर नगद के बजाए फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी-व्यावसायिक चार पहिया वाहनों की विंडस्क्रीन पर आगामी एक जनवरी 2021 के फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा।

सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार-ट्रक, बस का बीमा नहीं हो सकेगा।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने एक दिसंबर 2017 से फास्टैग युक्त नए वाहनों का बिक्री संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसमें वाहन के विंडस्क्रीन पर निर्माता कंपनी अथवा डीलर को फास्टैग लगाना है। थर्ड पार्टी बीमा तभी होगा जब वैध फास्टैग आईडी सिस्टम में होगा। यह नियम आगामी पहली अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि फास्टैग सिस्टम को सरकार ने वाहन नामक सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया है। इसमें वाहन का नंबर डालते ही वाहन मालिक का नाम, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आदि मोबाइल एप अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी।

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