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प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोक शिकायत के 18 मामलों की सुनवाई की गई एवं परिवादों का निवारण किया गया

लोक शिकायत के मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का आयुक्त ने दिया निदेश
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लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि, संवेदनहीनता प्रदर्शित करने एवं सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण एक लोक प्राधिकार से स्पष्टीकरण किया गया
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, सक्रिय एवं संवेदनशील रहेंः आयुक्त
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त्रिलोकी नाथ प्रसाद/ आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं संवेदनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

आयुक्त द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 18 मामलों की सुनवाई की गई एवं परिवादों का निवारण किया गया। थाना में दायर मामले में कार्रवाई नहीं करने तथा सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास से स्पष्टीकरण किया गया।

आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। सभी पदाधिकारी सजग रहें। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। कार्य के प्रति लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं जनहित के मामलों में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

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