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किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2021), बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017, और मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय आफ्टर केयर सेल की बैठक आयोजित की गई।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/यह बैठक उन बच्चों के लिए आयोजित की गई जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात बाल देखरेख संस्थानों से बाहर आ चुके हैं।
बैठक में इन बच्चों की पहचान कर उनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, शिक्षा और कौशल विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना ने इन बच्चों के लिए डेटाबेस तैयार करने एवं व्यक्तिगत आफ्टर केयर प्लान बनाने पर जोर दिया।
सभी बाल देखरेख संस्थानों के अधीक्षकों और सर्वेक्षण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज में इन बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग प्रदान करना था।