
एतिहासिक खगड़ा मेला हाट कैंपस से जब्त ऊंट के मामले में गुरुवार को नया मामला प्रकाश में आने से ध्यान फाउंडेशन दिल्ली की टीम जब्त 60 ऊंटों को राजस्थान नहीं ले जा सकी। बता दें कि किशनगंज थाना कांड संख्या 543 /16 में खगड़ा मेला हाट कैम्पस से डीएम पंकज दीक्षित के निर्देश पर अंचलाधिकारी रमण कुमार सिंह ने ऊंट को जब्त कर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना लाल के न्यायालय ने 5 दिसंबर को जब्त ऊंट ध्यान फाउंडेशन के हवाले करने का आदेश दिया था।लेकिन जब्त ऊंट के मामले में ऊंट मालिकों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में क्रीमनल रिवीजन 40 /16 दायर किया था।जिसमें ऊंट मालिकों के तरफ से वरीय अधिवक्ता ओम कुमार एवं समीर दूबे ने गुरुवार को बहस की।दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अगले आदेश तक के लिए ऊंटों को ले जाने पर रोक लगा दिए। उक्त बातों की जानकारी वरीय अधिवक्ता ओम कुमार ने दी।उन्होंने कहा कि अब 5 जनवरी 2017 को मामले की सुनवाई होगी।इधर,ध्यान फाउंडेशन दिल्ली के सदस्य अंजलि आंनद ने खगड़ा मेला हाट कैम्पस में कहा कि हमलोग ऊंट को राजस्थान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब्त ऊंट के बारे में बताया कि राजस्थान से बाहर ऊंट को लेकर नहीं जाना है। फिर किस परिस्थिति में ऊंटों को यहां लाया जाता है यह पूरी तरह जांच का मामला है।जबकि ऊंट विलुप्त होने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। गौरतलब हो कि सीजेएम के आदेश पर एसडीएम मु. शफीक,एमवीआई कुमार विवेक व टाउन थाना की पुलिस ने खगड़ा मेला हाट कैंपस में जाकर जब्त ऊंट के मामले में ध्यान फाउंडेशन के सदस्यों से गुरुवार को कहा कि अभी आप इसे नहीं ले जा सकते हैं।इस मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रोक लगा दिया है।