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*झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15.10.2020 तक लाभुक कर सकते हैं आवेदनः-उपायुक्त….*

*ऑनलाइन पोर्टल aahar.jharkhand.gov.in के माध्यम से लाभुक कर सकते हैं आवेदनः-उपायुक्त….*

त्रिलोकीनाथ प्रसाद उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गयी कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना ’’झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना’’ के अन्तर्गत जिले के अन्तर्गत 67,846 सुपात्र लाभुकों के चयनोंपरांत दिनांक 15.11.2020 से प्रति लाभुक प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाना है। इस क्रम में पूर्व विभागीय निदेश के तहत दिनांक 30.09.2020 तक आवेदन समर्पित/प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिसे विभाग के द्वारा संशोधित करते हुए विस्तारित कर दिनांक 15.10.2020 तक लाभुकों से आवेदन (ऑनलाइन/ऑफलाइन) प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल aahar.jharkhand.gov.in बनाया गया है।इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया है कि अपने अधिनस्थ कर्मियों/जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक स्तर से प्रचार-प्रसार करते हुए प्रखंड/नगर पर्षद/नगर निगम मुख्यालय दिवस के दिन पंचायत/वार्ड/प्रखंड स्तर पर विशेष कैम्प का आयोजन करते हुए लाभुकों से दिनांक 15.10.2020 तक आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय, तथा विशेष कैम्प के आयोजन से संबंधित कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

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