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पंच–सरपंच एमएलसी चुनाव के वैध मतदाता – केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के पंच एवं सरपंच एमएलसी चुनाव (स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र) के वैध मतदाता हैं।

संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय हैं। अतः ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, अर्थात पंच एवं सरपंच, एमएलसी चुनाव में मतदान का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। इसके लिए किसी नए कानून या संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

इसके बावजूद वर्तमान में किसी भी जिला की एमएलसी मतदाता सूची में पंच–सरपंचों के नाम सम्मिलित नहीं हैं, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक स्तर की चूक को दर्शाता है, न कि किसी कानूनी बाधा को।

उल्लेखनीय है कि पिछले पंद्रह वर्षों से पंच–सरपंच संघ स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद चुनाव में मतदाता बनाए जाने के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है। केंद्र सरकार के इस पत्र से पंचायत प्रतिनिधियों की इस माँग को स्पष्ट वैधानिक आधार मिला है।

इस संबंध में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,मुख्य सचिव बिहार सरकार सचिव पंचायती राज विभाग से यह माँग की है कि पंच एवं सरपंचों को अविलंब एमएलसी मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ सह संयोजक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ बिहार मिथिलेश कुमार राय सहित राज्य के सभी जन प्रतिनिधि संघ एवं संगठनों ने भी इस माँग का समर्थन करते हुए अमोद कुमार निराला के संघर्ष को आभार करते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है।

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