बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा द्वितीय अपीलीय आवेदन की सुनवाई की गई। इस दौरान 12 मामलों की सुनवाई कर परिवादी की शिकायत का वास्तविक निवारण किया गया।।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना सिटी के परिवादी अजय कुमार द्वारा पिता के नाम से कायम जमाबंदी को जारी रखते हुए लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध अंचलाधिकारी पटना सदर से किया गया। किंतु अंचल स्तर पर मामले का निष्पादन नहीं या जा सका। तत्पश्चात परिवादी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा जिला लोक शिकायत निवारण में भी शिकायत की गई किंतु मामले का निवारण नहीं हो सका। जिलाधिकारी ने द्वितीय अपील के तहत मामले की सुनवाई करते हुए परिवादी के जमाबंदी का लगान रसीद निर्गत कर शिकायत का वास्तविक निवारण कर दिया गया। परिवादी अत्यंत संतुष्ट हुये।
आनंदपुर बिहटा के परिवादी रिंकु कुमारी द्वारा जमाबंदी रद्द करने तथा वास हेतु 3 डिसमिल जमीन की मांग की गई थी। किंतु अंचल स्तर से आवंटित जमीन की बंदोबस्ती कर बिक्री भी कर दी गई थी जो अवैधानिक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी मनेर को दोषी कर्मी को चिन्हित करने तथा प्रपत्र क गठित कर भेजने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही जमाबंदी रद्द कर अपीलार्थी को नियमानुसार 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कार्यपालक अभियंता , बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटना सिटी को लोक शिकायत निवारण के तहत एक मामले में रिपोर्ट के साथ सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया गया था किंतु कार्यपालक अभियंता द्वारा न तो रिपोर्ट भेजा गया एवं न ही सुनवाई में उपस्थित हुए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को कारण पृच्छा करते हुए निर्देश दिया गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया जाए।