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*22 अक्टूबर को शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा जारी।।..*

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, 20 अक्टूबर :: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद के पटना शिक्षक एवं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक चुनाव 2020 के दौरान मतदान के दिन शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी पटना द्वारा संपूर्ण पटना जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

22 अक्टूबर को मतदान के दिन सुवह 8:00 बजे से संध्या 5:00 तक मतदान केंद्रों के समीप, 200 मीटर के दायरे में अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों ( दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णत: निषिद्ध रखा गया है। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

निनांकित मामलों में निषेधाज्ञा शिथिल रखा गया है:-

* शासकीय /निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन।

* आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एंबुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत, दूध वैन, पानी का टैंकर आदि।

* निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ चुनाव अभिकर्ता/ पार्टी कार्यकर्ता के लिए मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट युक्त वाहन जिस पर चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक ना हो तथा उससे मतदाता के ढ़ोने का कार्य नहीं लिया जा रहा है।

* निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन।

* निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस।

* बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन।

* एयरपोर्ट ,रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता।

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