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संवाददाता सम्मेलन का आयोजन

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:- अपर मुख्यालय सचिव श्री श्री अमीर सुभानी द्वारा आज संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु आदेश संख्या43-3/2020-Dm-1(A) दिनांक 25 नवंबर 2020 के माध्यम से निगरानी कंटेंटमेंट जॉन एवं सावधानी हेतु दिशा निर्देश निर्गत कराते हुए कंटेनमेंट जोन लॉक डाउन की अवधि को दिनांक 13/01/ 2020 तक विस्तारित किया गया है। तथा कतिपय अन्य निर्देश भी दिए गए हैं।राज्य सरकार द्वारा समयक विचारों प्रांत गृह मंत्रालय का उपरोक्त आदेश निम्नलिखित शब्दों एवं निर्देशों के साथ संपूर्ण बिहार राज्य में 13012 2020 तक लागू रहेगा कंटेनमेंट जोन के बाहर दिनांक 26 से 11 2020 से 312 2020 तक वैवाहिक कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं श्राद्ध कार्यक्रम को नियमित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एस ओ पी जारी करने का निर्णय लिया गया है। द्वारा निम्न आदेश दिया जाता है।

वैवाहिक कार्यक्रम-
वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों स्टाफ सहित की उपस्थिति की अनुमति रहेगी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति निर्वात फेस कवर मास का उपयोग करेंगे प्रवेश के समय वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रयुक्त परिषद मैदान में अक्सर अस्पष्ट की जाने वाली शत्रु तथा दरवाजे या हैं।डल माइक कुर्सी टेबल नाल रेलिंग बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर स्टाफ है वह प्रभावी कीटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जाए वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित और संक्रमित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क फेस कवर दस्ताने एवं अनुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक इत्यादि के समय वर्क स्थापित कर इस दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे सड़कों मार्गो पर बैंड बाजा एवं बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी हालांकि वैवाहिक समारोह स्थल परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकेगी

श्राद्ध कार्यक्रम:-

श्राद्ध कर्म हेतु लोगों के भाग लेने के अधिकतम सीमा 25 होगी सामाजिक दूरी मांस तथा कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा कार्तिक पूर्णिमा स्नान कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के संबंध में नागरिक इकाइयों वार्ड पार्षदों त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में लोगों को जागरुक किया जाए की भीड़ भाड़ तथा जल संकर अमित होने की स्थिति में संक्रमण फैलने का खतरा होगा अतः लोगों को नदी घाटों पर स्नान हेतु नहीं जाने के लिए प्रेरित किया जाए कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु परिचालित बसों एवं विनियमित किया जाएगा कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति गर्भवती महिलाएं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को घर मैं ही रहने की सलाह दी जाए गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में समय उपरांत पाया गया है। कि पटना शहर के 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी रेट है। तथा बेगूसराय जमुई वैशाली पश्चिम चंपारण एवं सारण जिले में विगत 1 सप्ताह में केस पॉजिटिविटी रेट में ज्यादा वृद्धि हुई है।अतः कोविड-19 वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना बेगूसराय वैशाली पश्चिम चंपारण सारण एवं जमुई जिला के अवस्थित सभी अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में पदाधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया उपरोक्त कंडिका 2 को के आलोक में पटना जिला में चलने वाले एवं पटना जिला से अन्य राज्यों तथा अन्य राज्यों से पटना जिला के लिए चलने वाले सर्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या के 50% से ज्यादा नहीं होगी संवादाता सम्मेलन में अपर मुख्यालय सचिव गिरी श्री अमित गिरी सुहानी के साथ-साथ प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री प्रत्यय अमृत एवं निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री प्रदीप कुमार झा भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

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