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किशनगंज : स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराएं मतदान : जिलाधिकारी

थ्री लेयर रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बलों की है तैनाती।

  • बिहार विधान परिषद कोशी शिक्षक निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान 31 मार्च को।
  • मतदान का समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, बिहार विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन-2023 अंतर्गत 31 मार्च को मतदान तथा 05 अप्रैल को मतगणना निर्धारित है। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक है। मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी, श्रीकांत शास्त्री के द्वारा गुरुवार को सभी पीसीसीपी, जोनल दंडाधिकारी, मतदान पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई। साथ ही, पोलिंग पार्टी को मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्र के लिए विदा किया गया। इस ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त मनन राम, अपर समाहर्त्ता अनुज कुमार, अपर समाहर्त्ता (लो. शि), प्रमोद कुमार राम, स्थापना उप समाहर्त्ता संदीप कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अविनाश चंद्र सहित सभी पेट्रोलिंग-कम-कलेक्टिंग पार्टी मजिस्ट्रेट, जोनल दंडाधिकारी, मतदान दल के सभी पदाधिकारी व अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों पर मतदान दल के सभी सदस्य, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल मतदान सामग्री के साथ संध्या तक पहुंच गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पीसीसीपी मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी मतदान केंद्र परिसर में मतदान अवधि में विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतों का स्थलीय जांच करेंगे एवं नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यदि मतदान कर्मियों के बीच मतदान प्रक्रिया के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे तुरंत दूर करेंगे।उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान के दौरान मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। अतः प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दल द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर मतदाता को पर्ची निर्गत करने अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे। विधान परिषद निर्वाचन के आलोक में मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु धारा-144 के अंतर्गत संबंधित मतदान केंद्र पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष की भांति अपने-अपने प्रखंड मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में क्यूआरटी अलर्ट मोड में तैनात रहेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिलास्तर सहित सभी नियंत्रण कक्ष में आवश्यक संसाधनों के साथ चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक उपकरण सहित एक-एक एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला अग्निशमन पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष में एक-एक अग्निशमन वाहन की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।समीक्षा के क्रम में बताया गया कि निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला स्तर पर समाहरणालय सभागार में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष संख्या 06456225152 है। इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी, रवि शंकर तिवारी सहायक निर्देशक बाल संरक्षण इकाई को बनाया गया है।उल्लेखनीय है कि कि बिहार विधान परिषद कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2023 के निर्वाची पदाधिकारी आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया हैं। किशनगंज जिला के लिए सहायक निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम, किशनगंज के द्वारा ब्रीफिंग किया गया है। बिहार विधान परिषद के कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 31 मार्च को मतदान में भाग लेने वाले कुल 685 मतदाता है। मतदान केंद्र की संख्या 8 है।

मतदाताओं की संख्या-:

नगर परिषद किशनगंज अंतर्गत 162, किशनगंज प्रखंड अंतर्गत 49, कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत 106, बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत 96, दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत 61, ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत 86, पोठिया प्रखंड अंतर्गत 83, टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत 42 है। जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में 7 और अनुमंडल कार्यालय में 1 मतदान केन्द्र बनाया गया है।पीओ के रूप में सातों बीडीओ कार्यरत रहेंगे तथा एक पीओ नगर परिषद किशनगंज के कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे। ब्रीफिंग के पूर्व डीएम ने वेयर हाउस का निरीक्षण भी किया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होगी। निर्वाचक इसमें अधिमानता के क्रम में मतपत्र पर अपना मत अंकित कर सकते हैं। डीपीआरओ किशनगंज रंजीत कुमार ने गुरुवार को मत अंकित करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान के लिए सिर्फ बैंगनी स्केच पेन, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करें। अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें। चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक सिर्फ 1 एक ही अभ्यर्थी के सामने किया जायेगा। प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है, जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें। किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए। अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन, चार आदि में नहीं किया जायेगा। अंकों को भारतीय अंक के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या अद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठें का निशान भी नहीं दें। अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस का निशान अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं।

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