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अब तक सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जो 12 बार जमानत अर्जी लगाई गई है वह सिर्फ या तो उनकी बीमारी को आधार बनाकर लगाई गई है या उनकी पत्नियों की बीमारी को आधार बना कर लगाई गई है।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-एक भी जमानत अर्जी इस आधार पर नहीं लगाई गई यह लो सबूत यह निर्दोष हैं इनको जमानत पर रिहा कर दो

और हां कल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को फिर से उनकी पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के बच्चे और दूसरे लोग हैं जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं हम एक गलत परिपाटी की शुरुआत नहीं कर सकते

यदि कोई व्यक्ति जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर है उपमुख्यमंत्री है यदि वह भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसे यह पता होना चाहिए कि उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी… वह अपने परिवार वालों को मोहरा बनाकर अपने अपराध से नहीं बच सकता

फिर जज साहब ने मनीस सिसोदिया के वकील से सवाल किया कि आपने चौथी बार उनकी जमानत अर्जी हमारे सामने सिर्फ बीमारी को आधार बनाकर लगाइ है क्या आपके पास इनकी घोटाले में सम्मिलित न होने के कोई सबूत नहीं है तब वकील चुप हो गया

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