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क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं आर्बिट्रेशन मामलों की सुनवाई हुई शुरू।

कोविड संक्रमण के कारण न्यायालय का कार्य रहा स्थगित।आयुक्त के न्यायालय कक्ष में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुनवाई का कार्य आज से हुआ शुरू।

सुनवाई के दौरान आवेदक, आपत्तिकर्ता एवं उसके वकील को ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के 97 मामले तथा आर्बिट्रेशन के 27 मामलों का आज हुआ निष्पादन।

राजीव कुमार –क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना की अध्यक्षता में आरटीए के मामलों की सुनवाई आयुक्त न्यायालय कक्ष में की गई तथा आदेश पारित कर निर्णय लिया गया। आज की बैठक में कुल 97 मामलों की सुनवाई कर निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त NH84 के भू अर्जन से संबंधित आर्बिट्रेशन के 27 मामलों की सुनवाई की गई।

कोविड मानक का पालन करते हुए प्रत्येक मामले की बारी बारी से सुनवाई की गई।

कोविड संक्रमण के कारण प्राधिकार के अध्यक्ष ने बारी बारी से मामलों की सुनवाई की जिसमें प्रत्येक मामले के एक आवेदक, एक आपत्तिकर्ता एवं एक अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्षों की सुनवाई के उपरांत अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक मामले पर निर्णय लिया गया।

प्राधिकार के द्वारा परमिट की स्वीकृति, परमिट का नवीकरण, गाड़ी का प्रतिस्थापन, नगर सेवा से संबंधित वाहन आदि की सुनवाई कर आदेश पारित किया गया।

विदित हो कि 13 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अंतिम बैठक हुई । कोविड संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु प्राधिकार की बैठक 14 अप्रैल से स्थगित रखा गया। लंबे अंतराल के बाद आज 10 जून से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक कोविड मानक का पालन करते हुए आयुक्त न्यायालय कक्ष में पुन: शुरू हुई। प्राधिकार की आगामी बैठक 22 जून को आयुक्त कार्यालय के न्यायालय कक्ष में होगी। जबकि आर्बिट्रेशन मामले की नियमित सुनवाई कर निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। वस्तुतः भू अर्जन के मुआवजा भुगतान हेतु जिला स्तर की सुनवाई से असंतुष्ट व्यक्ति आर्बिट्रेशन के मामले को आयुक्त के पास दर्ज कराते हैं जिस पर नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय दिए जाते हैं।

बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव सह क्षेत्रीय विकास पंदाधिकारी श्री सर्वनारायण यादव, प्राधिकार के सदस्य सह एडीएम राजस्व श्री राजीव श्रीवास्तव उपस्थित थे।

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