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आरा -भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की घोषणा के उपरांत दिनांक 25.9. 2020 से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

गुड्डू कुमार सिंह भोजपुर :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी भोजपुर श्री रौशन कुशवाहा ने चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोजपुर जिला में निम्नांकित आदेश जारी किया है:

किसी भी व्यक्ति राजनैतिक दल संगठन आदि के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा जुलूस धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा

कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल संगठन किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा अलग फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो

कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार आदि के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे साथ ही किसी भी मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे

प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा

कोई भी राजनीतिक दल संगठन आग्नेय अस्त्र तीर धनुष लाठी भाला गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे
किसी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों प्रत्याशियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रभावी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा तथा दिशानिर्देश के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा

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