राज्य

जमशेदपुर ,झारखंड जनतान्त्रिक महासभा के तरफ ने जमशेदपुर सर्किट हॉउस में एक प्रेस कांफ्रेस किया गया।

तारकेश्वर गुप्ता : जमशेदपुर, रिट दायर कर्ता रंजीत कुमार महतो (दीपक रंजीत ) ने बताया कि साल 2010 को कोल्हन विश्वविद्यालय में जेपीएससी के माध्यम से एक नियुक्ति सहायक रजिस्टर (अस्सिटेंट रजिस्टार) के लिए निकलता है. जिसका विज्ञापन संख्या 6/2010 है. जिसमें यह मैंडेटरी था कि 5 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए.

लेकिन उसे पोस्ट पर आर एस मोर कॉलेज के अनुकंपा के आधार पर कार्यरत थर्ड ग्रेड का, सीनियरिटी के आधार पर 24 वा पोस्ट होल्ड करने वाला मुरारी कुमार मिश्रा का चयन किया जाता है. जिनका 5th एवं 6th वा पे स्केल कॉपी फिक्सेशन भी नहीं हुआ है. और उसका चयन हो जाता है. यह सब जानकारी हम लोगों को आईएस मोर कॉलेज ने एक आरटीआई के माध्यम से दिया. आरटीआई रेफरेंस नंबर आरएसएमसी/120/19 है.

इसके बाद इन सारे तथ्यों के साथ 2021 को हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 25. 4. 2023 को झारखंड हाई कोर्ट (W. P [PIL] no 4453 of 2021 dated 25.04.2023 Ranjeet kumar Mahato Vs State of Jharkahnd… ) का जजमेंट आता है और सचिव कैबिनेट सतर्कता विभाग रांची द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को 30.4.2019 को दायर आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है. ज्ञात होगी 30 4 2019 को सतर्कता विभाग रांची को एक ज्ञापन इसी सम्बन्ध में दिया था जिसपर कोई करवाई नहीं होने पार गमलोगों को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ा था. साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा कर देना है.

प्रेस कांफ्रेस करने का मुख्य उद्देश्य यह है कोर्ट के फैसले का हमलोग स्वागत करते हुए कहना है कि हमलोगों ने एक सप्ताह पहले सतर्कता विभाग में अपना पक्ष में रखे है. तीस दिनों में इसका निपटारा करना है. लेकिन हमलोगों कोल्हान विश्वविद्यालय पर विश्वास नहीं है. यह लोग गड़बड़ न कर पाए. प्रेस कंन्फ्रेंस में अजित तिर्की, सुनील हेब्रम, गणेश नाग और दीपक रंजीत उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button