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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निदेश पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए जिला-स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमिटि (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटि, एमसीएमसी) क्रियाशील है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निदेश पर बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए जिला-स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमिटि (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटि, एमसीएमसी) क्रियाशील है। यह समिति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आलोक में टेलीविजन चैनल, केबल नेटवर्क, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो (एफएम चैनल सहित) पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के प्रमाणीकरण तथा मॉनिटरिंग की विधिवत ढंग से कार्रवाई कर रही है।

विदित हो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना जिला-स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमिटि (एमसीएमसी) के अध्यक्ष हैं। कमिटी की संरचना निम्नवत हैः

(1) डॉ. त्यागराजन एस.एम., भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना (अध्यक्ष)

(2) श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, पटना (सदस्य)

(3) श्री लोकेश कुमार झा, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना (सदस्य-सचिव)

(4) श्री गौरव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर (सदस्य)

(5) श्री सत्यम सहाय, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी (सदस्य)

(6) श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर (सदस्य)

(7) श्री राम भगवान सिंह, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना (सदस्य)

(8) श्री मृत्युंजय कुमार, अपर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना (सदस्य)

(9) श्री शत्रुध्न दूबे, जिला आई.टी. प्रबंधक, पटना (सदस्य)

जिलाधिकारी ने कहा कि एमसीएमसी निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु एक महत्वपूर्ण कमिटी है। इस समिति द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से राजनैतिक दलों/ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन से सम्बंधित विज्ञापनों, पेड न्यूज़ आदि के संबंध में हो रहे दैनिक गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचारित/प्रकाशित किये जाने वाले प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया/वीडियो वैन से संबंधित प्रचार सामग्रियों को आदर्श आचार सहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जाँच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। साथ ही विज्ञापनों के प्रमाणीकरण एवं पेड न्यूज़ तथा उससे संबंधित शिकायतों के संबंध में मॉनिटरिंग एवं प्रमाणीकरण का अनुश्रवण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेश के अनुरूप किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से पेड न्यूज के मामले पर विचार किया जाएगा। ऐसा कोई मामला प्रकाश में आने पर जिला-स्तरीय एमसीएमसी के उद्धरण पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को प्रकाशन/प्रसारण/ परिवाद प्राप्ति के 96 घंटा के अंदर इस आशय का नोटिस दिया जाएगा कि क्यों नहीं इसके प्रकाशन पर हुए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाए। जिला-स्तरीय एमसीएमसी अभ्यर्थी के जवाब पर त्वरित गति से निर्णय लेगा तथा इस अंतिम निर्णय के बारे में अभ्यर्थी/दल को सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी को नोटिस देने के 48 घंटा के अंदर यदि जिला एमसीएमसी को उम्मीदवार से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एमसीएमसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि एमसीएमसी का गठन निर्वाचन में सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को लेवल प्लेंईंग फिल्ड अर्थात समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ‘पेड न्यूज’ के मामलों को देखने के लिए जिला के साथ राज्य और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी एमसीएमसी क्रियाशील है। प्रावधानों के तहत जिला एमसीएमसी के निर्णयों के विरूद्ध उच्च स्तर पर अपील भी की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि *मीडिया कोषांग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी* द्वारा *निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, मतदाताओं को सही एवं प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराने तथा फर्जी सूचनाओं, अफवाहों और पेड न्यूज पर रोकथाम के लिए कारगर रणनीति तैयार की गई* है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में चुनावों के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से त्वरित सूचना प्रसार के कारण *मिसइन्फॉर्मेशन (गलत सूचना), डिसइन्फॉर्मेशन (भ्रामक सूचना), फेक न्यूज (झूठी खबरें) और पेड न्यूज (प्रायोजित खबरें) जैसी चुनौतियाँ बढ़ी हैं। इन पर समय रहते नियंत्रण और प्रभावी मॉनिटरिंग आवश्यक है ताकि निर्वाचन की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित* की जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रचार सामग्री बिना अनुमति के प्रकाशित या प्रसारित न हो। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली सामग्रियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार निर्वाचन पूर्णतः *स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण* माहौल में संपन्न कराया जायगा। इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र *सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध* है।

डीपीआरओ, पटना

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