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विशेश्वर ओझा हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को आजीवन कारावास, पांच अन्य को 10-10 साल की सजा।…

गुड्डू कुमार सिंह आरा/भोजपुर के चर्चित विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एडीजे 8 की कोर्ट ने नामजद मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को मरते दम तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 85-85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अन्य पांच दोषियों को 10 साल एवं 35–35 हजार रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है,बीते 9 अप्रैल को कोर्ट ने इस चर्चित हत्याकांड में नामजद अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा समेत सात आरोपियों उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह को दोषी करार दिया था जबकि साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा सगे भाई हैं। कोर्ट ने उन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला करार दिया था। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकार भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा को गोलियों से भून दिया गया था।कोर्ट ने हरेश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले का दोषी पाया। वहीं, उमाकांत, टुनी, बसंत, पप्पू औ हरेन्द्र सिंह को 307 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया था। कोर्ट ने इस कांड में आरोपी बनाये गये कुंदन, संतोष, विनोद, भृगु, मदन, बबलू को संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था।

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