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चालीसा में 24 तत्व और 16 संस्कार शामिल है….

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना ::सभी देवी-देवताओं की प्रमुख स्तुतियों में सम्भवतः चालिस दोहे होते हैं। विद्वानों के मतानुसार चालीसा यानि चालीस, हमारे देवी-देवताओं की स्तुतियों में चालीस स्तुतियां ही सम्मिलित किया गया है। जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा आदि।

हिन्दू धर्म में चालीसा का बड़ा ही महत्व है। चालीसा एक ऐसी कृति है, जो देवी-देवताओं के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है,
व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है।

चालीस चौपाइयां हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक होता हैं, इसलिए इनकी संख्या चालीस निर्धारित की गई है, क्योंकि मनुष्य का जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है।

24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अन्तःकरण शामिल होता है, जबकि 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमन्तोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारम्भ संस्कार, कर्णवेध संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारम्भ संस्कार, केशान्त संस्कार, समावर्तन संस्कार, पाणिग्रहण संस्कार, अन्त्येष्टि संस्कार शामिल होता है।

भगवान की स्तुतियों में, हम उनसे तत्वों और संस्कारों का बखान करते हैं, और उसके साथ ही चालीसा स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन चालीसा चौपाइयों में सोलह संस्कार एवं 24 तत्वों का समावेश है। जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई है।
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[6:27 pm, 14/08/2022] Trilloki. Bhaiya. Kewal. Sach: विधिक सेवा समिति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में दिनांक 15.08.2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला में संवैधानिक एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इस अवसर पर प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों को संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार (अनुच्छेद-14 से अनुच्छेद-32 तक), मूल कर्तव्य (अनुच्छेद-51-क), सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद-39-क) एवं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम-1987 की धारा-12 से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा।

प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों के बीच उपर्युक्त वर्णित संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के संबंध में जागरूकता वाचन कराया जायेगा।

स्थानीय लोगों, वंचित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में खासकर आमंत्रित किया जायेगा ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके तथा वे संवैधानिक अधिकारों एवं सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम-1987 से अवगत होकर उसका लाभ उठा सके।

उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावक, विद्यालय के पोषण क्षेत्र के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

वंचित क्षेत्र के लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम-1987 के अंतर्गत विधिक सहायता सेवा का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है।

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