गलगलिया में अवैध बालू खनन का मामला उजागर, खान निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया निर्देश

किशनगंज,04नवंबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिला खनन कार्यालय की टीम ने गलगलिया क्षेत्र में अवैध बालू खनन और भंडारण का मामला पकड़ा है। खान निरीक्षक सुनील कुमार ने जांच के बाद इस संबंध में थाना गलगलिया को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, अंचल कार्यालय ठाकुरगंज को प्राप्त शिकायत पर राजस्व अधिकारी की देखरेख में जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि विवेक चौधरी (उम्र 28 वर्ष), पिता–रमेश चौधरी, निवासी–लकड़ी डिपो, वार्ड संख्या 03, थाना–गलगलिया, जिला–किशनगंज द्वारा नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बालू खनन कर गलगलिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में जमा किया गया था।
राजस्व कर्मचारी द्वारा की गई जांच में किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज या परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्यालय प्रधानाध्यापक ने भी पुष्टि की कि उक्त बालू को अवैध रूप से लाकर विद्यालय परिसर में रखा गया था, जिसका उपयोग अर्धनिर्मित भवन को भरने में किया गया। जांच में लगभग 4500 CFT बालू का अवैध भंडारण पाया गया, जिसकी कीमत करीब ₹7,41,875 आंकी गई है।
राजस्व अधिकारी, ठाकुरगंज के पत्र के अनुसार, आरोपी विवेक चौधरी द्वारा छठ घाट के रास्ते के निर्माण के नाम पर यह अवैध खनन किया जा रहा था। बरामद करीब चार ट्रैक्टर बालू को जब्त कर गलगलिया थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।
खान निरीक्षक ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी का यह कृत्य Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 (संशोधित 2024) के नियम 11, 39, 56 तथा MM (D&R) Act 1957 की धारा 21 के तहत संज्ञेय अपराध है।
उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त प्रावधानों एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी राजस्व की क्षति पर अंकुश लगाया जा सके।


