राज्य

*सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लोगों से आवेदन सृजित करने का दिया गया निर्देश*

अरविंद मिश्रा:-सभी प्रखंड को जिला मुख्यालय से सुलभ संपर्कता एवं रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में अधिकतम 7 लाभुकों को सवारी वाहन के रुप बस के क्रय पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। प्रति प्रखंड अनुसूचित जाति के 2, अति पिछड़ा वर्ग के 2, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय के एक एवं सामान्य वर्ग के एक लाभुक को बस के क्रय पर अनुदान दिया जायेगा। जिस प्रखंड में एक हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी होगी वहाँ उक्त श्रेणी से एक लाभार्थी को अतिरिक्त रूप से लाभान्वित किया जा सकेगा।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र लोगों द्वारा 27 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। 28 दिसंबर को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदकों की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। 29 दिसंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जायेगा। प्रकाशित स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची के सन्दर्भ में 2 जनवरी तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर 6 जनवरी तक अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा। चयनित लाभुक द्वारा बस के क्रय के उपरांत अनुदान के भुगतान हेतु आवेदन दिया जायेगा।आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंतर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

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