किशनगंज में झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का भी था आरोप

किशनगंज,27नवंबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, दिघलबैंक थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के नाम पर एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने और निजी वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (SC/ST) सुरेश कुमार की अदालत ने आरोपी सरफराज आलम को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 3 वर्ष सश्रम व 20 हजार अर्थदंड, आईटी एक्ट की धारा 66(ई) के तहत 3 वर्ष सश्रम व 20 हजार अर्थदंड तथा धारा 67(ए) के तहत 3 वर्ष सश्रम व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस वाद में सजा की बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक आदु लाल ने अदालत में जोरदार दलीलें पेश की।
मामला करीब दो वर्ष पुराना है। पीड़िता ने थाना में दर्ज शिकायत में बताया था कि उसके पति के पंजाब में मजदूरी करने जाने के दौरान उसकी तबीयत खराब थी। इसी बीच आरोपी ने स्वयं को झाड़-फूंक करने वाला बताकर घर आना शुरू किया। बाद में मौका पाकर आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया और चुपके से वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। संबंध बनाने से इंकार करने पर आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
फैसले के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली, वहीं लोगों ने भी अदालत के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई से न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।


