योजना
महिला विरोधी -1950 में बनाएं प्रारूप के अनुसार।..
पटना डेस्क/ लड़कियों को सैनिक विद्यालय में भर्ती होने का अधिकार नहीं दिया, 2022 में संशोधित ।
* लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष रखी, जिससे उनक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विकास बाधित हुआ ,1975 में संशोधित।
* महिला दुष्कर्म कानून, इतने अधिक निष्क्रिय थे, कि महिल अपराध बढ़े, 2011 में निर्भया कांड के बाद संशोधन।
पुराने कानूनों को दकियानूसी, लूपहोल्स, सिस्टम की कमी, कमज़ोर आदि कहकर, संशोधित कर दिया जाता हैं, लेकिन मूलस्वरूप और संशोधन के मध्यकाल में, आमजन का उन कानूनों के कारण जो उत्पीड़न हुआ, उसके लिए कौन उत्तरदायी हुआ ?? 1950 में महिलाओं को अधिकार दिए
या उनके अधिकार छीने या सीमित कर दिए गए, यह आप स्वयं अनुभव कीजिए। विजय सत्य की ही होगी।