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किशनगंज : एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में अदालत ने 4-4 वर्ष की सुनायी सजा

10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वही अन्य दो आरोपियों को धारा 323 के तहत दोषी पाया गया

किशनगंज, 23 मई (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कुमार गुंजन की अदालत ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने चार आरोपियों को सजा सुनायी है। जिसमें जिले के क़ुर्लिकोट थाना क्षेत्र निवासी आरोपी शिव कुमार देव व नंदू देव को एससीएसटी अधिनियम की धाराओं में 4-4 वर्षों के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वही अन्य दो आरोपियों को धारा 323 के तहत दोषी पाया गया। लेकिन पहली गलती होने के कारण अदालत ने दोनो को फटकार लगाते हुए दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की थी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अधिनियम आदू लाल ने बताया कि मामले में 14 वर्ष पूर्व ठाकुरगंज थाना में कांड संख्या 246/2009 व सत्र वाद संख्या 914/10 में दर्ज कांड के तहत ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की महिला लीला देवी व इनके बेटे के साथ मारपीट करने व किरासन तेल छिड़क कर घर को आग लगाने का मामला कुल पांच लोगों के विरुद्ध दर्ज करवाया गया था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत विचारण के दौरान हो गई थी। इसी मामले में अन्य आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी। विचारण के दौरान दो आरोपी शिव कुमार देव व नंदू देव धारा 436 के तहत दोषी पाए गए। मामले में अदालत के द्वारा बुधवार को सजा सुनायी गई। वही पीड़िता को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी निर्देश दिया गया।

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