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*नाइट कर्फ्यू संबंधी दिशानिर्देश तथा कोविड प्रोटोकॉल का सभी डीएम,एसपी कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें- आयुक्त*

त्रिलोकी नाथ प्रसाद – प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडल के सभी डीएम, एसएसपी/एसपी एसडीओ एसडीपीओ को दिए निर्देश।

-शहर के प्रमुख चौक चौराहों/ संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करने का दिया निर्देश

– डीएम एसपी को संयुक्तादेश निर्गत कर दंडाधिकारी , पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश।

– कर्फ्यू के दौरान पब्लिक के अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने का सख्त निर्देश।
-अनावश्यक वाहनों के परिचालन पर भी रहेगी रोक।
– आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने का निर्देश।
– 6:00 बजे संध्या तक दुकानों को हर हाल में बंद कराने का सख्त निर्देश।
– सभी थाना प्रभारी भ्रमणशील रहेंगे तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।
– नाइट कर्फ्यू संबंधी आदेश के निहित विंदुओं का आम जनता में प्रचारित करने तथा लागू करने का निर्देश।

प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने नाइट कर्फ्यू संबंधी आदेश में निहित प्रावधान तथा कोविड मानक का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रमंडल के सभी डीएम एसएसपी एसपी एसडीओ एसडीपीओ को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया।

*संयुक्तादेश जारी कर मजिस्ट्रेट/ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की करें तैनाती **

उन्होंने सभी जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहों संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया । साथ ही उन स्थलों पर तथा प्रमुख मार्गों में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु संयुक्तादेश जारी करने का निर्देश दिया। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ब्रीफिंग करने तथा उनके निर्धारित दायित्व के विषय में अवगत कराने का निर्देश दिया।

*कंटेनमेंट जोन में प्रभावी कार्रवाई करने का दिया निर्देश*

*आवश्यकतानुसार दुकानों के खुलने का दिन निर्धारित करने का दिया निर्देश*

*जिन इलाकों में अधिक केस आएंगे वहां विशेष निगरानी रखने तथा भीड़ पर लगातार नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया*

*आवश्यक सेवा एवं परिवहन लगातार चलता रहे तथा इसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया*

*चिकित्सा कार्य में लगे डॉक्टर्स , पेरा मेडिकल स्टाफ तथा दवा दुकानदार के अस्पताल व दुकानों में आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी ध्यान रखेंगे।*

*एसडीओ/ एसडीपीओ को अनुमंडलीय क्षेत्र में पालन कराने का निर्देश।*

उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने तथा आवश्यकता के अनुरूप अपने अस्तर से भी महत्वपूर्ण स्थलों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया।

*लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने का सख्त निर्देश।*
*वाहनों की अनावश्यक परिचालन पर रहेगी रोक।*

आयुक्त ने नाइट कर्फ्यू के तहत चौक चौराहों पर लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है साथ ही वाहनों की अनावश्यक आवाजाही ना हो इस पर पूरी नजर रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान रेलवे, एयरपोर्ट, बस अड्डा की सेवा हेतु गमनागमन करने वाले व्यक्ति की पहचान कर मुक्त रखने का निर्देश दिया है।

*6:00 बजे संध्या से दुकानों को बंद कराने का सख्त निर्देश*

आयुक्त ने सभी डीएम एसपी को दुकानों को 6:00 बजे अपराहन से हर हाल में बंद कराने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर ससमय दुकानों को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। अपने अपने अनुमंडलीय क्षेत्र में इस कार्य की प्रभावी मोनिटरिंग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

*माइकिंग कराने का निर्देश*

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को नाइट कर्फ्यू संबंधी आदेश में निहित प्रावधान एवं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में आम लोगों को जानकारी देने हेतु माइकिंग करने का निर्देश दिया ताकि आम व्यक्ति जागरुक एवं प्रेरित होकर सरकारी दिशा निर्देश का पालन कर सकें।

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