किशनगंज: पोक्सो अधिनियम में आरोपी को 15 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपये मुआवजा

किशनगंज,20सितम्बर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी आरोपी आरिफ को पोक्सो अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में 15 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरोपी पर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे न देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा के पक्ष में ठोस दलीलें पेश कीं। यह मामला दो वर्ष पूर्व टेढ़ागाछ थाना में कांड संख्या 3/23 एवं पोक्सो वाद संख्या 39/23 के तहत दर्ज हुआ था।
अदालत ने पीड़िता के पक्ष में सरकार की ओर से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
इस सख्त फैसले से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायालय नाबालिग और महिला से जुड़े अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरतना चाहती। किशनगंज जिला अदालत का यह निर्णय कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सुरक्षा और न्याय के प्रति सकारात्मक संदेश बताया।